Madhya Pradesh News: Shahdol Collector जारी किए आदेश, जिले में विवाह व अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति ही हो सकेगे शामिल
- जिले में विवाह व अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति ही हो सकेगे शामिल
- कलेक्टर ने जारी किए संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों से हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के आदेशानुसार क्राइस मैनेजमेंट समिति की बैठक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में लिए गए निर्णय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना Virus के संक्रमण को रोकने हेतु संपूर्ण शहडोल जिले के कोरोना कफर्यु/लॉक डाउन घोषित किया गया है।
जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि विवाह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर शेष किसी भी कार्य के लिए व्यक्तियों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात् ग्राम के व्यक्ति ग्राम में ही रहेंगे एवं शहर के व्यक्ति शहर में ही रहेंगे, अनावश्यक रूप से घूम रहे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं 24 अप्रैल 2021 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।
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