सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एग्जाम छात्रों को देना ही होगा राज्य सरकारों की यह नीति थी कि कोविड-19 पर बिना एग्जाम दिए ही छात्रों को पास कर देना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ इंकार कर दिया है और कहा है कि राज्य सरकारी कोविड-19 की वजह से Exam की तारीख को आगे बढ़ा सकती हैं लेकिन परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन यह नीति के खिलाफ है कि छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट कर देना
UGC ने 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्जाम कराने की तैयारी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोविड-19 को लेकर जहां जहां अत्याधिक परेशानियां हैं वहां यूजीसी से बात करके दूसरा शेड्यूल तय कर सकती है लेकिन Exam तो हर हालत में देना ही होगा
परीक्षा लेना भी यदि जरूरी है जो स्टूडेंट ने पढ़ाई की होगी उसका exam देना ही होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा कई राज्य सरकारों ने यह कहा था कि पिछले परिणामों को देखते हुए उनके रिजल्ट को घोषित कर दिया जाए और स्टूडेंट को पास कर दिया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं जरूर ली जाएंगी
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